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GST Rate Cut का फायदा ना दे दुकानदार तो कहां करें शिकायत? जानें पूरी प्रक्रिया

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GST Rate Cut का फायदा ना दे दुकानदार तो कहां करें शिकायत? जानें पूरी प्रक्रिया

GST Rate Cut का फायदा ना दे दुकानदार तो कहां करें शिकायत? सरकार ने जारी किया FAQ

नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं। अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब रह गए हैं। अगर दुकानदार GST Rate Cut का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है, तो आप शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं, जानें हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल।

भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं। हाल ही में 56वीं GST काउंसिल की बैठक में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सिर्फ 2 स्लैब (5% और 18%) रह गए हैं, जबकि पहले 4 स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) थे।

नई दरें लागू होने के बाद दूध, दवाइयां, कपड़े, पनीर, घी, साबुन, शैंपू, AC, कार और बीमा प्रोडक्ट्स जैसे कई सामान सस्ते हो गए हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब दुकानदार GST रेट कट का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्राहक शिकायत कहां करें?

कहां और कैसे करें शिकायत?

अगर कोई दुकानदार GST Rate Cut का फायदा नहीं देता है, तो ग्राहक सरकारी हेल्पलाइन और पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH): 1915 (टोल फ्री नंबर)
  • व्हाट्सएप नंबर: 8800001915
  • ऑनलाइन पोर्टल: INGRAM (Integrated Grievance Redressal Mechanism) Portal

जैसे ही शिकायत दर्ज होगी, अधिकारियों द्वारा जांच शुरू कर दी जाएगी।

क्या पुराना स्टॉक भी नई दर पर मिलेगा?

जी हां! सरकार ने साफ कर दिया है कि नई GST दरें पुराने स्टॉक पर भी लागू होंगी। यानी दुकानदार यह बहाना नहीं बना सकते कि पुराना स्टॉक पुरानी कीमत पर खरीदा गया था। उन्हें ग्राहकों को नई दरों पर ही सामान बेचना होगा।

दुकानदारों पर सख्त निगरानी

  • राज्यों ने निगरानी कमेटियां बनाई हैं, जो यह देखेंगी कि दुकानदार GST Rate Cut का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं।
  • अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
  • बार-बार गलती करने पर जेल की सजा भी हो सकती है।

क्यों किया गया बदलाव?

GST काउंसिल ने कहा कि 4 स्लैब सिस्टम में आम जनता को दिक्कत होती थी। अब सिर्फ 2 स्लैब रहने से:

  • टैक्स कैलकुलेशन आसान होगा
  • जरूरी सामान पर टैक्स कम होने से आम आदमी को राहत मिलेगी

8 साल का GST सफर

  • जुलाई 2017 में GST लागू हुआ।
  • शुरुआती स्लैब: 5%, 12%, 18% और 28%।
  • समय-समय पर बदलाव होते रहे।
  • अब केवल 5% और 18% स्लैब बचे हैं।

GST पुरानी और नई दरों का Comparison (2025)

प्रोडक्ट/सेक्टर पुरानी GST दर नई GST दर (22 सितम्बर 2025 से) असर (कीमत पर प्रभाव)
दूध, पनीर, घी, दही 12% 5% सस्ता
दवाइयां (Essential Drugs) 12% 5% सस्ता
कपड़े (Textiles) 12% 5% सस्ता
साबुन, शैंपू 28% 18% सस्ता
एयर कंडीशनर (AC) 28% 18% सस्ता
कार (कुछ श्रेणियां) 28% 18% सस्ता
इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स 18% 5% सस्ता
रोज़मर्रा के अन्य सामान 12% / 28% 5% / 18% कुल मिलाकर सस्ता

Conclusion

नई GST दरों से आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि वे इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। सरकार ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन और पोर्टल जारी किए हैं। यानी अब अगर दुकानदार फायदा नहीं दे तो ग्राहक आसानी से कार्रवाई करा सकते हैं।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. GST क्या है?
GST एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।

Q2. नई GST दरें कब से लागू हुईं?
22 सितंबर 2025 से।

Q3. अब कितने स्लैब हैं?
अब सिर्फ दो स्लैब हैं – 5% और 18%।

Q4. क्या पुराना स्टॉक भी नई दर पर मिलेगा?
हां, पुराना स्टॉक भी नई दर पर बेचना होगा।

Q5. शिकायत कहां कर सकते हैं?
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915), व्हाट्सएप (8800001915), या INGRAM पोर्टल पर।

Abhay Kumar Jain

Abhay Kumar Jain

Empowering HNIs & Corporates with Tailored Investment Strategies.
Helping Clients with IPOs, Algo Trading & Portfolio Growth.

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