-->

Search Bar

SEBI का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बड़ा फैसला, प्राइवेट इक्विटी फर्म भी अब बन सकेंगे MF स्कीमों के Sponsor

SEBI का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बड़ा फैसला, प्राइवेट इक्विटी फर्म भी अब बन सकेंगे MF स्कीमों के Sponsor, Abhay kumar jain, अभय कुमार जैन, सेबी, SEBI, म्यूचुअल फंड, mutual fund, NSE, BSE
SEBI का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बड़ा फैसला, प्राइवेट इक्विटी फर्म भी अब बन सकेंगे MF स्कीमों के Sponsor

SEBI का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बड़ा फैसला, प्राइवेट इक्विटी फर्म भी अब बन सकेंगे MF स्कीमों के Sponsor :-

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने बुधवार 29 मार्च को सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई बैठक में बताया हैं कि उसने प्राइवेट इक्विटी (PE) फंड्स को म्यूचुअल फंड (MF) स्कीमों का स्पॉन्सर बनने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इसने सेल्फ-स्पॉन्सर्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) को बनाने की भी मंजूरी दी है। ये फैसले बुधवार 29 मार्च को सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई बैठक में लिए गए है। इस बैठक में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। जो कि investors के लिए अच्छा है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) ने बताया है कि हम म्यूचुअल फंड (MF) इंडस्ट्री में और अधिक इनोवेशन देखना चाहते हैं।

साथ में उन्होंने कहा है कि अब सेल्फ-स्पॉन्सर्ड AMC को भी कारोबार की इजाजत होगी। एक बार जब इनके बच्चे मैच्योर हो जाएंगे, तो स्पॉन्सर इस बड़े हो चुके बच्चे के लिए किसी नए माता-पिता की तलाश किए बिना ही बाहर निकल सकते हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) ने आगे कहा कि यह कदम म्यूचुअल फंड (MF) इंडस्ट्री को अधिक आजाद बनाने के लिए काफी अहम है।

सेबी (SEBI) ने जनवरी 2023 में एक कंसल्टेंशन पेपर जारी किया था। जिसमें स्पॉन्सर (sponsor) की भूमिका पर फिर से कल्पना की गई थी। सेबी (SEBI) ने इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी थीं। आखिरकार सेबी (SEBI) ने 40 लाख करोड़ रुपये के साइज वाले भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री (Mutual Fund Industry) में नए तरह के स्पॉन्सरों (sponsors) को मंजूरी देने का फैसला किया है।

सेबी (SEBI) अगले कुछ दिनों में एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा, जिसमें ये नए ट्रस्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही इससे जुड़े सुरक्षा उपायों को भी बताया जाएगा।

जनवरी 2023 में आए सेबी (SEBI) के कॉन्सेप्ट पेपर में कहा गया था कि PE के स्वामित्व वाले म्यूचुअल फंड (mutual fund) हाउसों को उन कंपनियों में भी निवेश के लिए पहले से तय सख्त मापदंडों और सीमा का पालन करना होगा, जिनमें PE फर्म ने करीब 10% या उससे अधिक निवेश किया हुआ है। साथ ही उनके निवेश वाली कंपनियों के IPO आने पर म्यूचुअल फंड्स (mutual funds) को इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()